मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (MMPBY) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पेश की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट शामिल हैं। इस लेख में हम इस योजना के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
योजना का उद्देश्य
राजस्थान में अधिकांश किसान आर्थिक स्थिति के कारण अपने पशुओं का बीमा कराने में असमर्थ होते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपने पशुधन की हानि होने पर मुआवजा प्राप्त कर सकें।
योजना की विशेषताएँ
विशेषता | विवरण |
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लॉन्च वर्ष | 2024-25 |
योजना का बजट | ₹400 करोड़ |
बीमित पशु | 5 लाख गाय/भैंस, 5 लाख भेड़/बकरी, 1 लाख ऊंट |
लक्ष्य पशुओं की संख्या | कुल 21 लाख पशु |
बीमा अवधि | 1 वर्ष |
पंजीकरण शुल्क | निःशुल्क |
पात्र लाभार्थी | जनआधार कार्ड धारक, गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक |
बीमा राशि और पात्रता
इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए बीमा राशि निम्नलिखित है:
- गाय और भैंस: अधिकतम ₹40,000
- भेड़ और बकरी: अधिकतम ₹4,000
- ऊंट: अधिकतम ₹40,000
पात्रता मानदंड
- गाय की उम्र: 3 से 12 वर्ष
- भैंस की उम्र: 4 से 12 वर्ष
- भेड़ और बकरी की उम्र: 1 से 6 वर्ष
- ऊंट की उम्र: 2 से 15 वर्ष
आवेदन प्रक्रिया
पशुपालक इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: mmpby.rajasthan.gov.in
- रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें: हरे रंग के बटन पर क्लिक करें।
- जन आधार नंबर दर्ज करें: अपना जन आधार नंबर डालें और “Fetch Details” पर क्लिक करें।
- OTP सत्यापन: OTP के माध्यम से जन आधार नंबर को सत्यापित करें।
- फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी भरें और “Save” पर क्लिक करें।
- बीमा पॉलिसी प्राप्त करें: पंजीकरण के बाद SMS के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा।
आवेदन की समय सीमा
इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2025 है। इसके बाद किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
बीमा क्लेम प्रक्रिया
यदि किसी कारणवश पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालक को निम्नलिखित स्थितियों में क्लेम प्राप्त होगा:
- प्राकृतिक आपदा
- सड़क दुर्घटना
- आकाशीय बिजली गिरना
- आग लगना
- जहरीला घास खाना
- बीमारी या सर्प/कीड़ा काटना
लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- जन आधार कार्ड
- पशु टैग प्रमाणपत्र
- गोपाल क्रेडिट कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- पशु के साथ फोटो
- लखपति दीदी कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान के पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह न केवल उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि उनके अमूल्य पशुधन को भी सुरक्षित रखती है। सभी पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्दी से आवेदन करने की सलाह दी जाती है।इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को स्थिरता दे सकें और अपने परिवारों का भरण-पोषण कर सकें। अगर आप राजस्थान में रहते हैं और आपके पास गाय, भैंस, बकरी, भेड़ या ऊंट हैं, तो इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएँ।
Disclaimer: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना वास्तविक है और इसके तहत सरकार ने निःशुल्क बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। हालाँकि, इसकी प्रभावशीलता और कार्यान्वयन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यदि आप राजस्थान में पशुपालक हैं, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्दी से आवेदन करें, लेकिन साथ ही इसकी स्थिति पर नज़र रखना भी आवश्यक है।